राष्ट्रीय जजमेंट पेपर एंड न्यूज़ मेरठ पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जहां झटका लग चुका है। वहीं पुलिस जल्द ही कोर्ट के आदेश पर मीट कारोबारी की संपत्ति भी कुर्क करेगी। याकूब व उसका परिवार 31 मार्च से फरार है। पांच दिन पहले शनिवार को हाईकोर्ट ने याकूब की याचिका को खारिज कर दिया। पुलिस याकूब और उसकी पत्नी और दोनों बेटों की गिरफ्तारी के कर रही है। लेकिन मीट कारोबारी का कोई सुराग नहीं लगा।
याकूब कुरैशी इस समय पूरे परिवार के साथ फरार है। मीट प्लांट और अस्पताल सील किए जा चुके हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी, पूर्व मंत्री की पत्नी संजीदा, पूर्व मंत्री के बेटे हाजी इमरान और हाजी फिरोज और दस अन्य के खिलाफ धारा 269,270,272,275, 120 बी 420 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। याकूब और पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस गैर जमानती वारंट ले चुकी है। वहीं एमडीए अवैध मीट प्लांट पर नोटिस लगा चुका है।
पुलिस के अनुसार याकूब की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। यदि याकूब और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो पुलिस कोर्ट के आदेश पर कुर्की करेगी। याकूब का मीट प्लांट, घर, अस्पताल के अलावा देहरादून और दिल्ली में भी संपत्ति होने का पुलिस का पता चला है। पुलिस कुर्की का एक हफ्ते पहले नोटिस लगा चुकी है।
सीओ कोतवाली का कहना है कि याकूब और अन्य आरोपी फरार हैं। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जो संपत्ति है उसे चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
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