अनाथालय भ्रष्टाचार मामले में मंगलवार को विपक्षी नेता व पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जेल सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। अदालत ने अनाथालय भ्रष्टाचार मामले में भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) की अपील के बाद यह फैसला किया।
‘बीडीन्यूज24’ की रिपोर्ट के अनुसार, आठ फरवरी को विशेष अदालत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख खालिदा जिया को जिया अनाथालय ट्रस्ट की करीब 2,00,000 डॉलर की राशि को गबन करने के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।
बांग्लादेश उच्च न्यायालय की जस्टिस एम एनयेटूर रहीम और मोहम्मद मोस्तफिजुर रहमान की एक खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
एसीसी के वकील खुर्शीद आलम ने अदालत के फैसले के बाद बताया, “इस मामले में खालिदा जिया प्रमुख संदिग्ध थीं। यही कारण है कि हमने उनकी सजा बढ़ाने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने हमारी अपील के बाद उनकी सजा पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी। नतीजतन, अब सभी दोषियों को 10 साल की समान सजा मिली है।
अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। खालिदा के बेटे तारिक रहमान और अन्य चार को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, सोमवार को खालिदा को एक और भ्रष्टाचार मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।
यह मामला भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एसीसी) ने आठ वर्ष पूर्व खालिदा के विरुद्ध दर्ज किया गया था। एसीसी ने जिया चैरीटेबल ट्रस्ट के जरिए उन पर और अन्य तीन पर 3.154 करोड़ टका (397,435 डॉलर) के गबन के आरोप लगाए थे।
इस मामले में अंतिम सुनवाई खालिदा की अनुपस्थिति में ही हुई क्योंकि वह भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में जेल में है।
जिया चेरीटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में अन्य दोषी ठहराए गए लोगों में खालिदा के पूर्व राजनीतिक मामलों के सचिव हैरिस चौधरी, उनके पूर्व सहयोगी जियाउल इस्लाम मुन्ना और ढाका के मेयर सादेक हुसैन खोका के पूर्व निजी सचिव मोनिरुल इस्लाम खान शामिल हैं।
फैसले के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री और तीनों दोषियों पर 10 लाख टका का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में इन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
खालिदा को जिया अनाथालाय ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले के अंतर्गत पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह 8 फरवरी से जेल में बंद हैं।