गाजियाबाद- आज मध्य रात्रि से फिर सील होगा दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर

0
गाजियाबाद- बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लॉकडाउन दो की तर्ज पर एक बार फिर प्रशासन ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार आधी रात से दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा।
प्रशासन ने माना है कि दिल्ली में आवाजाही की वजह से जिले में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी वजह से मुख्य चिकित्साधिकारी की अनुशंसा पर ,जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने दिल्ली बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। कुछ छूट के साथ सोमवार से दिल्ली में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि जिले में पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में बढ़ोत्तरी हुई है। इन बढ़े हुए मामलों में ज्यादा हिस्सा गाजियाबाद-दिल्ली के बीच आवागमन करने वालों से संबंधित है।
इसलिए मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रशासन ने दिल्ली-गाजियाबाद बार्डर को पूर्व की तरह सील करने का फैसला किया है।
इसके साथ ही जिले में हॉट स्पॉट क्षेत्रों के लिए नियमों को अधिक कड़ाई से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है।
बॉर्डर सील में ऐसी रहेगी स्थिति-
भारी वाहन और ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन और आवश्यक वस्तुओं और दवाओं से जुड़े वाहनों को बिना किसी पास व पूछताछ के सीमा में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
डॉक्टर, पैरामैडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये लोग अपना परिचय पत्र साथ लेकर चलेंगे, इसी परिचय पत्र को मान्यता होगी।
एंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आवाजाही कर सकेगी।
भारत सरकार में कार्य करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते है, उन्हें सिर्फ अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। इस परिचय पत्र को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट रहेगी
जिले में बड़ी संख्या में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी रहते है जो दिल्ली सरकार, भारत सरकार और विभिन्न कार्यालयों में कार्य करते है।
ऐसे सरकारी कर्मचारियो के लिए 33 फीसद की सीमा निर्धारित करते हुए कार्यालयो में उपस्थिति के निर्देश है, लेकिन उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।
इस श्रेणी के कर्मचारी हजारों की संख्या में है, और वह अपने-अपने कार्यालयों द्वारा जारी किये गये स्थाई परिचय पत्रों के आधार पर आवाजाही करना चाहते है।
प्रशासन ने अपील की है कि 33 फीसद की सीमा के अंतर्गत ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए उनके कार्यालयो द्वारा अलग से पास जारी किए जाएं।
यह पास प्रतिदिन या साप्ताहिक आधार पर हो सकते है। इस स्तर के अधिकारी और कर्मचारियों को बिना अलग से जारी पास के केवल परिचय पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
इन लोगों को भी मिलेगी छूट-
कोविड-19 की रोकथाम हेतु भारत सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न जिलों में कार्यालयों द्वारा ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों और अधिकारियों (जलापूर्ति, विद्युत, स्वच्छता, चिकित्सा) को सक्षम स्तर से जारी पास को मान्यता प्रदान की जाएगी।
जब तक पास जारी नही हो पाते है, तब तक उनके कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र को ही मान्यता प्रदान की जाएगी।
भारत सरकार और दिल्ली सरकार के विभिन्न कार्यालयो को यह सूचित कर दिया जाना आवश्यक होगा कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप सीमित संख्या में पास जारी करें।
मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधीकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। इस परिचय पत्र को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में यदि कोई पास केंद्र या दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी।
दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कार्य करने वाले अधिकांश कार्यालयों का समय सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक का निर्धारित है।
इसलिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारी व्यवस्था के तहत परिचय पत्र और पास रखने वाले सुबह नौ बजे तक हर हाल में गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर लें।
इसी प्रकार कार्य समाप्ति के बाद शाम छह बजे के बाद ही उन्हें जिले में प्रवेश दिया जाएगा। अलग अलग शिफ्टों में व आवश्यक सेवाओं वाले कर्मियों पर इस व्यवस्था से छूट होगी।
दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में जाने वाले वकीलों को परिचय पत्र दिखाने पर उन्हें आने-जाने की मान्यता प्रदान की जाएगी।
आवश्यक कार्य से दिल्ली आवागमन करने के लिए

http://164.100.68.164/upepass2

के लिंक पर आवश्यकता को देखते हुए ई-पास जारी करने की व्यवस्था रहेगी।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More