लॉकडाउन का न पालन करने वालों पर सख्ती से पेश आये पुलिसकर्मी

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लखनऊ। कोरोना वायरस को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉक डाउन का पालन न करने वालों के सख्त कार्यवाही करेगी। कोरोना का असर दिन-प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।

मरीजों की संख्या को कम करने और न फैलने के लिए कई जिलों को सील कर दिया गया। आपको बात दें कि यूपी के पुलिस महानिदेशक ने कोरोना वायरस प्रभावित जनपदों में लॉक डाउन का कड़ाई अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए है।

उन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्वनगर, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गोरखपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, वाराणसी, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, बस्ती, आगरा,

गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलन्दशहर, बस्ती, फिरोजाबाद, सहारनपुर, महाराजगंज, सीतापुर, आगरा,

गाजियाबाद, कानपुर यूपी को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम के दृष्टिगत कोरोना वायरस से प्रभावित 15 चिन्हित जनपदों के प्रशासनिक एवं

पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कन्फ्रेसिंग के माध्यम से चिन्हित हॉट-स्पॉट क्षेत्रों में कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन करने व आवा-जाही पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाने हेतु मुख्यतः निम्न निर्देश दिए गए है….

लॉक डाउन सम्पूर्ण रूप से लागू किया जाए एवं क्षेत्र में गहन पेट्रोलिंग थानों व 112 के वाहनों द्वारा 24 घण्टे सुनिश्चित करायी जाए। चिन्हित स्थानों में मजिस्ट्रेट के साथ सम्बन्धित पुलिस अधिकारी बराबर भ्रमणशील रहेगें और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेगा।

लॉक डाउन को कड़ाई से लागू कराने हेतु क्षेत्र के हर चैराहे पर पिकेट और फूड पेट्रोलिंग सघन रूप से कराते हुए इसे शत-प्रतिशत सफल बनाया जाए। शासकीय वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर सभी को कड़ाई से लॉक डाउन का पालन करने के निर्देश लगातार प्रसारित किए जाएं।

जनपद में उपलब्ध फायर सर्विस के सभी टेण्डरों में पानी में डिसइन्फेक्टेण्ट मिलाकर तत्काल सेनिटाइजेशन की कार्यवाही चिकित्सा विभाग के सहयोग से अभियान चलाकर सुनिश्चित करायी जाये।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सम्पूर्ण क्षेत्र में व्यपाक छिड़काव सड़को इत्यादि पर करा दिया जाये और उच्चस्तर का सेनिटाइजेशन बनाकर रखा जाये।

चिन्हित स्थान पर मात्र पुलिस, स्वास्थ विभाग एवं सफाई कर्मियों को ही प्रवेश करने दिया जाये। चिन्हित क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक तथा राशन की दुकाने बंद रहेंगी

और इसमें पड़ने वाले मकानों का सत्यापन करने हुये सूची बनायी जायेगी। हाट स्पाट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में लगे हुये व्यक्तियों को छोड़कर सभी के पास निरस्त किये जायें।

हाट स्पाट क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखते हुये सेक्टर स्कीम कड़ाई से लागू रखी जाये। हाट स्पाट क्षेत्र में यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस वाहन से ले जाया जायेगा एवं किसी भी दशा में निजी वाहनों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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