सास ने बेटे, नाती के कत्ल का झूठा मुकदमा बहू पर कराया दर्ज

जनपद- गाजीपुर के धर्मेंद्र कुमार पुत्र तेरसू राम ग्राम गोङिहरा थाना भुरकुरा की शादी अति गांवा निवासी निशा पुत्री गुड्डू राम के साथ 12 जून 2016 में संपन्न हुई यह शादी हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत बड़े धूमधाम से की गई आपस में मनमुटाव को लेकर सुमन देवी पत्नी तेरस राम निवासी गोङिहरा द्वारा बहु निशा के ऊपर एक आरोप लगाया कि बहु मेरे पुत्र धर्मेंद्र कुमार को खाने में जहर पिला दिया 1 घंटे के बाद जब उसको उल्टी आने लगी तो बहू ने सारे गहने और कपड़े ले कर के अपने मायके फरार हो गई

और धर्मेंद्र कुमार को धनरावती हॉस्पिटल जखनिया में दवा कराने हेतु ले जाया गया जहां किसी तरह से उसकी जान को बचाया जा सका जो यह बात साबित नहीं हो सकी यह पूछे जाने पर कि कैसा मनमुटाव है तो पत्नी निशा देवी द्वारा बताया गया किपति-पत्नी में विवाद होने लगा पूछे जाने पर निशा देवी द्वारा यह बताया गया कि अब मेरे ससुराल वालों को दहेज चाहिए इसलिए हमें प्रताड़ित कर रहे हैं जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है

 मुकदमे के दौरान उसका लड़का शिवम उम्र 3 साल अपनी मां के साथ मुकदमे मैं गाजीपुर गया था उसी भी धर्मेंद्र कुमार द्वारा उस बच्चे को गाजीपुर से लेकर भाग गया मां बार-बार पूछी तब बताया कि मेरे यहां बच्चा रहेगा तुम अपना देखो तुमको यहां आने की आवश्यकता नहीं है जिससे क्षुब्ध होकर निशा देवी द्वारा कई बार प्रयास अपने ससुराल जनों से भी किया लेकिन उस बच्चे को लेकर उसका पिता कहीं चला गया

इसी बीच धर्मेंद्र की मां द्वारा अपने बहू को फसाने के लिए थाना शादियाबाद में एक प्रार्थना पत्र दिया उसमें उल्लेख किया कि मेरी बहू निशा देवी मेरे लड़के धर्मेंद्र और नाती शिवम को अपने साथ ले गई तथा धर्मेंद्र का घर फोन आना भी बंद हो गया इससे वहां पूछे जाने पर लोगों ने हमें भद्दी भद्दी गालियां दिया और लात जूतों से मारा भी यह प्रार्थना पत्र थाना शादियाबाद में सुमन देवी द्वारा दिया गया जांच के दौरान बात सच नहीं निकली तो मुकदमा नहीं हुआ पुन: प्रार्थिनी बहू को फसाने के लिए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को एक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा

उसके बाद वह तुरंत सीजीएम कोर्ट गाजीपुर में घारा 156 (3) के तहत आदेश शादियाबाद थाने को करवा कर अपने बहू निशा देवी तथा उसके पिता गुड्डू राम व भाई मुलायम तथा अन्य के खिलाफ 302 का मुकदमा पंजीकृत करा दिया दिनांक 20 जुलाई 2022 को उसका पति और पुत्र दोनों थाना अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी के सामने प्रस्तुत हुए उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश मिला हम 302 का मुकदमा पंजीकृत कर दिए  उधर निशा देवी के  बयान से यह मालूम होता है कि शादियाबाद पुलिस द्वारा मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना दी गई है

पूछे जाने पर निशा देवी द्वारा यह बताया गया कि मेरी सांस जिस तरह पति और बेटे के जुर्म में फर्जी मुकदमे में हमें फसाया इसका परिणाम उसको मिलना चाहिए पुलिस हमारे घर आकर बार-बार धमकी देती थी तथा हमारे घर कुर्की करने की और हमे मारने पीटने के लिए भी धमकी देती थी शासन प्रशासन से उम्मीद करते हैं इस मामले को संज्ञान में लेकर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है
 हरिनारायण यादव RJ व्यूरो गाजीपुर

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