ग्रीन जोन (बाराबंकी) में एक महिला कोरोना पोजिटिव, प्रशासन चौकन्ना ।

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बाराबंकी. ग्रीन जोन में शुमार राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले
में रविवार को एक महिला के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्थ्य
विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है.
28 वर्षीय संक्रमित महिला लखनऊ से पति व बच्चों के साथ सिद्धौर
कस्बे स्थित अपने ससुराल पहुंची थी।
जिसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने परिवार समेत सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा था।
28 अप्रैल को महिला का सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा गया था.
शनिवार देर रात आई रिपोर्ट में महिला संक्रमित पाई गई है।
जिसके बाद महिला को सतरिख स्थित कोविड लेवल-1 में शिफ्ट किया
गया है. रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटरर सहित
पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करवा कर सील कर दिया है।

 

 साथ ही महिला के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस करने में जुट गई है. महिला के पॉजिटिव होने की सूचना लखनऊ जिला प्रशासन को भी दी गई है।
 डीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी उधर शनिवार देर रात डीएम
बाराबंकी डॉ आदर्श सिंह ने ट्वीट कर महिला के पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी ।
साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और सभी लोग 17 मई
तक लॉकडाउन का पालन करें. उन्होंने लिखा, “देर रात प्राप्त सूचना के
अनुसार असन्द्रा थाना क्षेत्र में क्वारंटाइन में रखी गई एक महिला का कोरोनावायरस सैंपल पॉजिटिव आया है ।
मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार समस्त कार्यवाई की जा रही है. चिंता न
करें, स्तिथि नियंत्रण में है. एक काम करिये 17 मई तक घर से बाहर मत निकलिये.”
उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में उत्तर प्रदेश में 19 जिले रेड जोन में
हैं, जबकि 36 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं. वहीं, 20 ऐसे भी जिले हैं, जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है ।
ग्रीन जोन में छूट का दायरा बढ़ाया बाराबंकी, खीरी, हाथरस,
महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट,
देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर,
ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी ग्रीन जोन में रखा गया है ।
यहां आधी सवारियों के साथ 50 फीसदी बसें चलेंगी. बाइक पर दो लोग
बैठ सकेंगे. जो सर्विस पहले से मिल रही है वह जारी रहेंगी
 फैक्ट्रियां दुकानें खुल सकेंगी. वे सारी छूट मिलेंगी जो नियमानुसार
पहले से मिलती रही है. ग्रीन जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक होगी
जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है. बसें 50 फीसदी क्षमता तक सवारियां
बिठा सकेंगी. बस डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता तक लोग रहेंगे।

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