पानीपत. सोमवार से शुरू हो रहे लॉकडाउन -3.0 में केंद्र सरकार
की गाइड लाइन के अनुसार राज्य सरकार ने भी ढील दे दी है।
ग्रीन जोन वाले जिलों में रोडवेज बसें चलेंगी। हालांकि इन बसों में
क्षमता से 50 प्रतिशत सवारियां बैठाने की अनुमित होगी। इसके
अलावा यहां पूरी तरह बाजार भी खुलेंगे। ऑरेंज जोन में बसों को
नहीं चलाया जाएगा, जबकि बाकी सभी सुविधाएं ग्रीन जोन वाली
रहेंगी। रेड जोन में आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नाई,
स्पा-सैलून, ऑटो, टैक्सी इत्यादि के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी शनिवार शाम प्रदेश के
नाम संबोधन में दी। उन्होंने कहा कि 17 मई तक चलने वाले
लॉकडाउन-3.0 अवधि में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना
होगा। तीनों जोन में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग
से व केंद्र सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार
औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
जानिए…किस जोन में क्या मिलेगी छूट
ग्रीन जोन: रोडवेज बसें चलेंगी। सवारियां क्षमता की आधी बैठानी
होंगी। सभी बाजार व दुकानें खोली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी।
ऑरेंज जोन: बसों के संचालन अनुमति नहीं होगी। यहां भी बाजार
और दुकानें खुलेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य है।
रेड जोन: नाई, स्पा-सैलून, ऑटो, टैक्सी के संचालन पर प्रतिबंध
रहेगा। आवागमन की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
कंटेनमेंट जोन इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की
ही अनुमति होगी। बाकी कोई ढील नहीं दी गई है।
खास बात: ये पूरे राज्य में रहेंगे बंद
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पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉल, सिनेमा घर, जिम, धार्मिक स्थान आदि बंद रहेंगे।
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बच्चों-बुजुर्गों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं
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सभी जोन में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे व 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।
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शाम 7 से सुबह 7 बजे तक घर से न िनकलें
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शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक भी किसी को भी जरूरी काम के अलावा घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।