दिल्ली नगर निगम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध विध्वंस एवं सीलिंग अभियान चलाया

नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैप 3 की पाबंदियां लग रही थी जिसके चलते दिल्ली में निर्माण एवं तोड़फोड़ कीगतिविधि बंद थी। इन पाबंदियों के हटते ही दिल्ली नगर निगम लगातार अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली नगर निगम ने बेईमान बिल्डरों में कानून का डर बिठाने के लिए एवं दिल्ली में निर्माण के लिए बने तीन कानून क्रमश: मास्टर प्लान 2021, एकीकृत बिल्डिंग उपनियम 2016 एवं डीएमसी एक्ट 1957 के अनुपालन हेतु यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली नगर निगम ने कृषि भूमि पर अवैध तरीके से की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर भी कड़ी कार्रवाई की है।

दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 2024 में 440 विध्वंस,85 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 35 कार्रवाई करते हुए लगभग 70 एकड़ कृषि भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराया।

निगम ने पिछले दो दिनों में 31 विध्वंस,08 सीलिंग एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध 04 कार्रवाई की हैं जिसमें लगभग 07 एकड़ कृषि भूमि को अवैध प्लॉटिंग से मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई डेरा मंडी, सैद उल अजायब, छतरपुर, बुराड़ी, जैतपुर और नरेला इत्यादि इलाकों में की गई है। आसानी से बिजली पानी कनेक्शन उपलब्ध होने के चलते अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए दिल्ली जल बोर्ड एवं बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर यह कार्रवाई की गई है एवं तुरंत प्रभाव से बिजली पानी कनेक्शन काटने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है।

निगम के एक अधिकारी ने बतायाकी कार्रवाई का मुख्य लक्ष्य अवैध निर्माण को शुरुआती स्तर पर रोकना है ताकि इसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली नगर निगम अवैध निर्माण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रहा है एवं डीएमसी एक्ट 1957 के मानदंडों के अनुसार निगम उपलब्ध संसाधनों की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। अवैध निर्माण की रोकथाम के लिए निगम लगातार निगरानी कर रहा है। अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग एवं तोड़फोड़ की कार्रवाई के चलते निगम ने अनधिकृत निर्माण पर काफी हद तक रोक लगा दी है। निगम आगे भी अवैध निर्माण,अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रखेगा।

 

 

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