दिल्ली उच्च न्यायालय ने Arun Pillai की अंतरिम जमानत बढ़ाई
राष्ट्रीय जजमेंट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाले’ से संबंधित धनशोधनमामले में हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई की अंतरिम जमानत बृहस्पतिवार को आठ जनवरी तक बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने पिल्लई की याचिका पर यह आदेश पारित किया। आरोपी ने पत्नी की बीमारी के कारण राहत की मांग की थी। पिल्लई की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने उच्च न्यायालय से उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया और दावा किया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी पत्नी की तबियत और खराब हो गई है।
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