त्योहारों को देखते हुए मिठाई विक्रेताओं को बेस्ट बिफोर तिथि लिखना अनिवार्य

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त्योहारों का सीजन नजदीक है ऐसे में मिठाई के शौकीन लोगों के लिए सरकार की तरफ से दिवाली के पूर्व  यानि कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली तथा आयुक्त खाद सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा एक तोहफा दिया गया है। जनहित और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिठाई की दुकानों में ट्रे में रखी मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसा न करने पर खाद्य विभाग द्वारा मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने इस त्योहारी सीजन में मिठाई के शौकीन लोगों के लिए एक तोहफा दिया है। अभी तक जब आप मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने जाते थे तो अक्सर खरीदार द्वारा दुकानदार से यह सवाल पूछा जाता था की मिठाई ताजी है या नहीं लेकिन अब मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ता को दुकानदार से यह बात नहीं पूछनी पड़ेगी कि मिठाई कब की बनी हुई है क्योंकि सरकार के निर्देशों के बाद 1 अक्टूबर 2020 से मिठाई विक्रेताओं को दुकानों के काउंटर में ट्रे में रखी गई मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे आने वाले त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है
क्योंकि दिवाली का त्यौहार नजदीक है ऐसे में तमाम उपभोक्ता मिठाइयों की भरपूर खरीदारी करते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता की मिठाई कब बनाई गई है और उसका उपभोग वह कब तक कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। बदायूं खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिठाई विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह अपनी दुकानों पर काउंटर में ट्रे में सजाई गई मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करने के बाद ही मिठाइयों का विक्रय करें वरना उनके खिलाफ खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस निर्णय का स्वागत मिठाई विक्रेताओं ने भी किया है। उनका कहना है कि इससे हमें सहूलियत हो जाएगी क्योंकि ग्राहक जब हमारी मिठाई लेने आता है तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि मिठाई ताजी है या नहीं। अब काउंटर में रखी हुई मिठाइयों पर हम पहले से ही लिख देंगे कि यह मिठाई कब की बनी हुई है और कितने दिन यूज की जा सकती है। सरकार के इस निर्णय से ग्राहक और दुकानदार दोनों को सहूलियत हो जाएगी।
सुरेश (मिठाई बिक्रेता)
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रशेखर मिश्रा के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जनहित एवं खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विक्रय स्थानों पर रखी गई खुली मिठाइयों पर 1 अक्टूबर 2020 से बेस्ट बिफोर तिथि लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश भारतीय मिठाइयों के लिए जारी किया गया है इससे उपभोक्ताओं को यह पता रहेगा कि वह कौन सी मिठाई कितने दिन तक रख कर उपभोग कर सकते हैं।
चन्द्रशेखर मिश्रा (जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी)
रिपोर्ट – सौरभ पाल बदायूँ

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