एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठन वाली याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

0
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर ‘एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड’ गठित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी कि यह नीतिगत मामला है और वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़़ ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर बस्ते का बोझ पहले से ही अधिक है और क्या पाठ्यक्रमों को एक साथ मिलाकर याचिकाकर्ता यह बोझ और बढ़ाना चाहते हैं?
उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि न्यायालय सभी बोर्डों को विलय करके एक बोर्ड बनाने का आदेश दे। यह हम नहीं कर सकते। यह नीतिगत मामला है और इसमें हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात लेकर सरकार के पास जा सकते हैं।
उपाध्याय ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया था। याचिकाकर्ता ने छह से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 38(2), 39(एफ), 46 और 51ए की भावना को कायम रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उपाध्याय ने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के पाठ्यक्रमों में मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को शामिल किए जाने और इनकी पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता जताई थी।
याचिका में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आपस में मिलाकर ‘वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड’ गठित करने की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस बीच उपाध्याय ने एजेंसी को बताया कि वह अपने अनुरोध के साथ सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More