पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है। बिहार में सीवान, बेगूसराय और नवादा कोरोना के रेड जोन में हैं। इन जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। बिना पास वाले वाहन के चलने पर रोक के चलते
पटना समेत पूरे राज्य में सड़क पर गाड़ियां कम निकली हैं। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को छह महीने के लिए जेल भेजा जाएगा। इधर, दरभंगा के एक क्वारैंटाइन सेंटर में मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। वह टीबी का मरीज था।
पहले से है हमारी तैयारी: डीजीपी
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा- हमारी तैयारी पहले से है। हमें लॉकडाउन के बढ़ने का अनुमान था। बिहार पुलिस लॉकडाउन का पालन करा रही है। लोगों को अपने घर में रहना चाहिए।
उन्हें पुलिस की बात सुननी चाहिए, पुलिस से उलझना नहीं चाहिए। पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर हैं, ताकि लोग सुरक्षित रहें। पुलिसकर्मी गरीबों को खाना पहुंचाने में भी लगे हैं।
सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर छह महीने की जेल
कोरोनावायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला का सार्वजनिक जगहों पर उपयोग किए जाने पर रोक लगा दी गई है।
पान-मसाला, खैनी, जर्दा व गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर छह महीने की जेल की सजा हो सकती है। इस नियम को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कोरोना का संक्रमण यहां-वहां थूकने से बढ़ सकता है।
