यूपी में मॉब लिंचिंग को लेकर जल्द लागू होगा कानून: ब्रजेश पाठक

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने मॉबलिंचिंग को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध खत्म हो गया है।

ब्रजेश पाठक

अपराधी जेल में हैं या प्रदेश के बाहर हैं। भीड़ द्वारा जो भी घटनाएं की जा रही हैं ,उस पर काम किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग पर उत्तर प्रदेश सरकार नया कानून बनाने जा रही है।
इसको लेकर विधि आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दे दी है। पाठक शनिवार को काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून में भीड़ द्वारा किसी को हल्की पिटाई करने पर 7 साल की सजा, गहरी चोट देने पर दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है तो
दोषी को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। मृत व्यक्ति के परिजनों को 5 लाख मुआवजा दिया जाने का प्रावधान भी बनाया गया है।
बरेली के विधायक की बेटी की शादी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा- जब विधायक ने स्पष्ट बयान दे दिया तो किसी को बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा गायों की रक्षा के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है।
मदरसों की जांच को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच एक सामान्य प्रक्रिया है। जहां भी असमाजिक तत्व के होने की जानकारी होगी, जांच स्वाभाविक है।

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