दिल्ली एजुकेशन एक्ट 2025 अभिभावकों के लिए बड़ा तोहफा, फीस लूट पर लगेगी लगाम: वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025’ पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे अभिभावकों की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट आने वाले दशकों तक छात्रों के परिजनों को निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि से सुरक्षा प्रदान करेगा। सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि शिक्षा में सुधार का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार ने पिछले सालों में ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया।

वीरेन्द्र सचदेवा ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्कूलों की याचिका पर सुनवाई की जरूरत न समझते हुए स्पष्ट किया है कि यह एक्ट आगामी सत्र 2026-27 से लागू होकर अभिभावकों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने निजी स्कूल प्रबंधकों के साथ सांठगांठ कर एडमीशन और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर लूट की छूट दी थी, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने इस ऐतिहासिक कानून को लाकर लूट पर लगाम लगा दी है।

भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 न केवल अगले तीन शिक्षा सत्रों तक की फीस निर्धारित करेगा, बल्कि भविष्य में फीस तभी बढ़ाई जा सकेगी जब अभिभावक समिति अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी। उन्होंने इस एक्ट को पारदर्शी और जन-हितैषी बताते हुए कहा कि अब स्कूल मालिकों की मनमर्जी नहीं चलेगी।

सचदेवा ने ‘आप’ नेता सौरभ भारद्वाज पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि यदि यह एक्ट स्कूल मालिकों के हित में है, तो वे इसके खिलाफ अदालत क्यों गए? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इस एक्ट को चुनौती देने वाले खगेश झा सौरभ भारद्वाज के नियमित पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं हैं? भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अभिभावकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।

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