कौशांबी में 5 लोगों को उम्रकैद; जमीन के विवाद में पिता-पुत्री की हत्या कर कुएं में फेंकी थी लाश

राष्ट्रीय जजमेंट

कौशांबी : जमीन के विवाद में हुई पिता-पुत्री की हत्या में 5 दोषियों को उम्रकैद हुई है. इसके अलावा सभी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जनपद एवं सत्र न्यायालय के अपर जिला जज 3 की कोर्ट ने बुधवार को सजा का ऐलान किया. 9 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला.

अभियोजन पक्ष के अनुसार सैनी थाने में 26 अप्रैल 2016 को नूरपुर परास के रहने वाले श्याम सिंह ने तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उनके पिता बद्री प्रसाद और बहन सुधा यादव घर से गायब हैं. काफी खोजबीन के बावजूद उनका पता नहीं चल पा रहा है.

पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की. इसमें पता चला कि सैनी इलाके के नूरपुर परास के रहने वाले मिथिलेश कुमार यादव, उनकी पत्नी सुन्ती उर्फ किरण, सोनरन का पुरवा निवासी दिवान सिंह, फतेहपुर जिले के खागा इलाके के धुरी गांव निवासी किरन यादव पत्नी ज्ञान सिंह और इसी जिले के सुल्तानपुर घोस इलाके के हसनपुर निवासी रामू मौर्या ने पिता-पुत्री की हत्या कर दी है.

वारदात के बाद आरोपियों ने शवों को बोरबेल के कुएं में डाल दिया था, जिससे किसी को भनक न लगे. पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनकी निशानदेही पर दोनों शव भी बरामद कर लिए गए. पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से बद्री प्रसाद की जमीन भी अपने नाम करा ली थी.

मामला अपर जिला जज तृतीय शिरीन जैदी की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि मामले में कुल 10 गवाहों के बयान कराए गए. अपर जिला जज शिरीन जैदी की अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More