दो पैन कार्ड केस; आजम खान व अब्दुल्ला को 7-7 साल की कैद, जेल भेजे जाने से पहले आजम बोले- गुनहगार समझा तो सजा सुना दी

राष्ट्रीय जजमेंट

रामपुर: रामपुर कोर्ट ने दो पैन कार्ड केस में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. दोनों को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान भाजपा विधायक आकाश सक्सेना भी मौजूद थे. उन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की थी.

वहीं जेल भेज जाने से पहले आजम खान ने कुछ सेकेंड के लिए मीडिया से बातचीत की. सजा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ‘मुझे कुछ नहीं कहना है, अदालत का फैसला है. बेहतर है. गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है’.क्या था मामला: बता दें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस कोतवाली थाने में दो पैन कार्ड रखने का आरोप लगाकर आजम खान और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.तहरीर के आधार पर सिविल लाइंस कोतवाली की पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था.

कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी करार दिया: रामपुर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए गवाहों और सबूतों के आधार पर आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के बाहर इस वक्त कई सपा और भाजपा समर्थक भी मौजूद हैं. बता दें कि सपा नेता आजम खां के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सात मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है वहीं 5 मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है.

अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि अब्दुल्ला व आजम खान को 2 पैन कार्ड मामले में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट ट्रायल शोभित बंसल ने दोषी करार दिया. धारा 420 समेत कई धाराओं में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम और आजम के खिलाफ सजा सुनाई.
वहीं अभियोजन अधिकारी स्वदेश कुमार ने बताया कि हम लोग निर्णय की समीक्षा करेंगे. हमें ऐसे लगता है कि कम पनिशमेंट दिया गया है तो हो सकता है हम लोग अभियोजन की अपील में भी रहे. दोनों जेल जा रहे हैं.
आजम खान सिर्फ डेढ़ महीने खुली हवा में ले पाए सांस: सपा नेता आजम खान एक महीना 25 दिन पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. आजम खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे. इसके बाद सभी 72 मामलों में जमानत मिलने पर 23 सितंबर 2025 को वह सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. लेकिन, वह जेल की काल कोठरी से निकलकर खुली हवा में सांस ज्यादा दिन नहीं ले पाए और कोर्ट ने उन्हें बेटे अब्दुल्ला के 2 पैन कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई. अब एक बार फिर आजम खान को जेल की कोठरी में दिन बिताने होंगे.

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