वकीलों को गर्मी में नहीं पहनना होगा काला कोट, दिल्ली बार एसोसिएशन ने दी छूट

राष्ट्रीय जजमेंट

भीषण गर्मी के महीनों में राजधानी के वकीलों को राहत प्रदान करते हुए, दिल्ली बार एसोसिएशन (तीस हजारी) ने घोषणा की है कि वकीलों को 16 मई से 30 सितंबर तक जिला न्यायालय में अपनी पारंपरिक पोशाक, काला कोट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। बार एसोसिएशन ने 24 मई को जारी एक परिपत्र में कहा कि सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 (1) (जीजी) के तहत नियम में संशोधन के अनुसार, वकीलों को गर्मियों के दौरान, यानी 16 मई से 30 सितंबर तक काला कोट पहनने से छूट दी गई है।
वकीलों को अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। यह प्रावधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले वकीलों की पोशाक पर नियम बनाने का अधिकार देता है और इसमें जलवायु परिस्थितियों पर विचार करना भी शामिल है। एसोसिएशन के सचिव विकास गोयल द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है कि सदस्य दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अदालतों में बिना काले कोट पहने उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, सदस्यों को ड्रेस कोड के अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, जो एक वकील के लिए अनिवार्य है।
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49(1)(gg) के तहत बनाए गए नियमों में सभी अभ्यासरत अधिवक्ताओं के लिए एक औपचारिक ड्रेस कोड अनिवार्य किया गया है। पुरुष अधिवक्ताओं के लिए, पोशाक में एक काला बटन-अप कोट, चपकन, अचकन (लंबी आस्तीन, साइड स्लिट और एक स्टैंडिंग कॉलर वाला घुटने तक का ऊपरी वस्त्र) या काली शेरवानी, साथ ही सफेद बैंड और एक अधिवक्ता का गाउन शामिल है। महिला अधिवक्ताओं को एक सफेद कॉलर (कठोर या नरम), सफेद बैंड और एक अधिवक्ता का गाउन, बिना किसी डिज़ाइन के या तो साड़ी या सफेद या काले रंग की लंबी स्कर्ट के साथ एक काले रंग की पूरी या आधी आस्तीन वाली जैकेट या ब्लाउज पहनना आवश्यक है।

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