न्यूजीलैंड की महिला का बैग छीनने वाले दो स्नैचर गिरफ्तार, पुलिस ने 5 मामले सुलझाए

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिला के सुभाष प्लेस थाने की टीम ने न्यूजीलैंड की एक महिला से बैग छीनने के आरोप में दो स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय करण भसीन और 19 वर्षीय मोनू उर्फ रघु के रूप में हुई हैं। पुलिस ने पासपोर्ट, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड सहित कई कीमती सामान बरामद किए हैं। इसके साथ ही अपराध में इस्तेमाल की गई स्पोर्ट्स बाइक और आरोपियों के कपड़े भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई से पुलिस ने कुल पांच स्नैचिंग के मामलों का खुलासा किया है।

उत्तर-पश्चिम जिले के डीसीपी भीष्म सिंह ने बताया कि दो अप्रैल को न्यूजीलैंड की एक नागरिक कोहाट एन्क्लेव मार्केट में तनिष्क ज्वैलर्स के पास थीं। अचानक एक बाइक पर सवार दो व्यक्तियों ने उनका हैंडबैग छीन लिया और फरार हो गए। बैग में उनका पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, नकदी और न्यूजीलैंड डॉलर थे ।शिकायत के बाद थाना सुभाष प्लेस में एफआईआर दर्ज की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ सुभाष प्लेस, इंस्पेक्टर महेश कसाना के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की। शुरुआत में बाइक की नंबर प्लेट मुड़ी होने और सवारों के चेहरे छिपे होने से यह एक ब्लाइंड केस लग रहा था। लेकिन तकनीकी सहायता और संभावित नंबर प्लेट्स की सूची तैयार कर टीम ने संदिग्ध करण भसीन को रोहिणी से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर उसका साथी मोनू उर्फ रघु भी पकड़ा गया। पुलिस ने छीना हुआ बैग, पासपोर्ट, ओसीआई कार्ड, आधार, पैन कार्ड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, अपराध में प्रयुक्त बाइक और आरोपियों के कपड़े बरामद किए। इस कार्रवाई से सुभाष प्लेस के तीन और कीर्ति नगर के दो स्नैचिंग मामले सुलझ गए।

डीसीपी ने बताया कि आरोपी करण भसीन की रोहिणी और मॉडल टाउन में संपत्ति हैं । जिससे उसे 1.4 लाख रुपये मासिक किराया मिलता है। 2012 में बलात्कार के मामले में आठ साल की सजा काट चुका है। नशे की लत के चलते परिवार ने मदद बंद की, जिसके बाद वह स्नैचिंग में शामिल हुआ। वही, मोनू रोहिणी में अंडे की रेहड़ी चलाता है। नशे की लत के कारण उसने करण के साथ अपराध शुरू किया।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More