राष्ट्रीय जजमेंट
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को निष्कासित भाजपा नेता और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह देखते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी कि सेंगर की मोतियाबिंद सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी तय है। अदालत ने उन्हें 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
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