यात्रीगण ध्यान दें… वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे ने बदला नियम, पकड़े जाने पर बीच रास्‍ते उतार देगा टीटी, सैकड़ों का जुर्माना भी

राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज

यदि आपने भारतीय रेलवे के वेटिंग टिकटों को लेकर बने नए नियम के बारे में चर्चा सुनी है, तो आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप इस खबर से चर्चा में हैं, जिससे काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सबसे पहले, आप जो सुन रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई और कुछ अतिशयोक्ति है। भारतीय रेलवे टिकट खरीदने के दो मुख्य तरीके प्रदान करता है: पारंपरिक काउंटर पद्धति के माध्यम से और आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ऑनलाइन।

वर्षों से, लोग रेलवे काउंटरों पर जाते हैं, एक फॉर्म भरते हैं, और टिकट खरीदते हैं। यदि टिकट वेटिंग टिकट है, तो यह यात्री पर निर्भर है कि वह इसे लेगा या नहीं। काउंटर क्लर्क पूछेगा कि क्या आप अभी भी टिकट चाहते हैं, भले ही वह प्रतीक्षा सूची में हो। ऑनलाइन, प्रक्रिया सीधी है। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर उपलब्धता जांचें। यदि आप वेटिंग टिकट बुक करते हैं और वह कन्फर्म नहीं होता है, तो टिकट स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है, और आपका पैसा वापस कर दिया जाता है।

एक आम धारणा है कि यदि आप काउंटर से वेटिंग टिकट खरीदते हैं, तब भी आप स्लीपर या एसी जैसे आरक्षित कोच में चढ़ सकते हैं, और इसे टीटीई (यात्रा टिकट परीक्षक) या साथी यात्रियों के साथ सुलझा सकते हैं। लेकिन जैसा कि व्यापक रूप से चर्चा की गई है, यह पूरी तरह सटीक नहीं है। यह नियम कि आप वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई नया नहीं है। यह कुछ समय से लागू है, लेकिन प्रवर्तन सख्त हो गया है।

यदि आप वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में पकड़े जाते हैं, तो आप पर यात्रा की गई दूरी के किराए के साथ-साथ न्यूनतम ₹440 का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारतीय रेलवे को आरक्षित डिब्बों में भीड़भाड़ के बारे में हजारों शिकायतें मिलीं, जहां कन्फर्म टिकट धारकों को भी सीट खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसने अधिकारियों को मौजूदा नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने के लिए प्रेरित किया।

जुलाई तक भारतीय रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह आरक्षित कोच में भी यात्रा कर सकता है। यदि उसके पास एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी में यात्रा कर सकता है और यदि उसके पास स्लीपर का वेटिंग टिकट है तो वह वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा कर सकता है। हालाँकि, ऑनलाइन खरीदे गए टिकटों पर यात्रा करने पर पहले से ही प्रतिबंध है, क्योंकि अगर ऑनलाइन टिकट वेटिंग में रहता है, तो यह स्वचालित रूप से रद्द हो जाता है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर यात्रा पर रोक आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। अब रेलवे ने इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रेलवे का साफ नियम है कि अगर आपने विंडो से टिकट खरीदा है और वह वेटिंग में रह जाता है तो उसे कैंसिल करा लें और पैसे वापस ले लें। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए कोच में चढ़ जाते हैं।

रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि अगर वेटिंग टिकट वाला कोई भी यात्री आरक्षित कोच में यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो टीटी उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगा सकता है और उसे रास्ते में ट्रेन से उतार सकता है। इसके अलावा टीटी को यात्री को जनरल कोच में भेजने का भी अधिकार होगा। रेलवे ने यह आदेश करीब 5 हजार यात्रियों की शिकायत के बाद दिया है, जिसमें यात्रियों ने कहा था कि आरक्षित कोचों में वेटिंग टिकट वाले लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण काफी असुविधा हो रही है। इसके बाद रेलवे ने इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

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