राष्ट्रीय जजमेंट न्यूज
अहमदाबाद । गुजरात उच्च न्यायालय ने जनवरी में रेलगाड़ियों की चपेट में आने से तीन शेरों की मौत की उपयुक्त जांच नहीं करने के लिए मंगलवार को भारतीय रेलवे और राज्य वन विभाग को फटकार लगाई तथा कहा कि वह उनके कामकाज की उच्च स्तरीय जांच शुरू करेगी। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध मायी की खंडपीठएशियाई शेरों की असामयिक मौत और हाल ही में रेलगाड़ियों की चपेट में आने से तीन शेरों की मौत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। एशियाई शेर गुजरात में ही पाए जाते हैं।
अदालत ने अपने पहले के आदेश में, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, जूनागढ़ और मंडल रेलवे प्रबंधक, भावनगर मंडल (पश्चिम रेलवे) को घटना में की गई जांच को रेखांकित करते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। दाखिल किये गए जवाब से असंतुष्ट पीठ ने सवाल किया कि क्या जांच शुरू की गई थी और जांच करने का आदेश किसने पारित किया था। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
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