नीतीश कैबिनेट ने निजी स्कूलों पर कसी नकेल, सालाना 6 से 7 फीसदी ही बढ़ा सकेंगे फीस

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पटना। राज्य के निजी स्कूलों की अब नकेल कसी जाएगी। मनमानी फीस वसूली पर रोक के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठी कैबिनेट ने बिहार प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन बिल 2019 के प्रारूप को मंजूरी दे दी।
इसके तहत स्कूलों को सालाना अधिकतम 6-7% फीस बढ़ाने की इजाजत होगी। अभी निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। नतीजा हर वर्ष फीस में 15-25% तक बढ़ोतरी हो जाती है। इस बिल को बजट सत्र में ही सरकार विधानमंडल में पेश करेगी।
दोनों सदनों से पास कराने के बाद इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। तब निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। सूत्रों के अनुसार, अगर किसी निजी स्कूल को तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाने की जरूरत होगी तो उसे प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी से इजाजत लेनी होगी। कानून का उल्लंघन करने पर स्कूल प्रबंधन को दंडित भी किया जा सकेगा। कानून बनाने के लिए राज्य सरकार ने गुजरात, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और पंजाब में टीम भेजकर वहां के कानून का अध्ययन कराया था।
पीजी डॉक्टर अब नहीं भरेंगे बॉन्ड  
राजकीय पीजी डॉक्टरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे डॉक्टरों को बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पीजी पास डॉक्टरों को 3 साल तक सेवा देना अनिवार्य था। सरकार ने बॉन्ड को शिथिल कर दिया है।

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