Mumbai Airport पर रनवे पर यात्रियों के खाना खाने की घटना अस्वीकार्य और शर्मनाक : सिंधिया

राष्ट्रीय जजमेंट

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर यात्रियों के खाना खाने जैसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और इसी वजह से संबंधित पक्षों पर जुर्माना लगाया गया है।
सिंधिया ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बृहस्पतिवार को यहां शुरू हुए नागरिक उड्डयन सम्मेलन और प्रदर्शनी ‘विंग्स इंडिया 2024’ के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा, “घटना की सूचना मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही आधी रात के बाद मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गयी। इसके तुरंत बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।”

मंत्री से यह पूछा गया था कि वह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में रनवे पर खाना खाने जैसी घटना दोहराई नहीं जाएगी और निगरानीकर्ता कार्रवाई करें तथा एयरलाइंस को दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को असुविधा हुई और उन्हें रनवे पर खाना खाना पड़ा।

इसमें सभी बिंदुओं पर सुरक्षा से भी समझौता किया गया। इस तरह की घटना अस्वीकार्य और शर्मनाक है। मंत्री ने कहा कि तीन-चार घंटे में नोटिस जारी कर दिए गए और 24 घंटे के भीतर जरूरी जुर्माना लगा दिया गया। उन्होंने कहा, “यह या ऐसी कोई भी घटना हमारे लिए अस्वीकार्य है। लिहाज़ा जुर्माना लगाया गया।”

सिंधिया ने कहा कि दो अलग-अलग नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) जारी की गईं। उन्होंने कहा, “जो हुआ वह निश्चित रूप से अस्वीकार्य है और यह एक शर्मनाक घटना थी। मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से कहने में कोई आपत्ति नहीं है।”

सिंधिया ने यह भी कहा कि कुछ दिन से शून्य दृश्यता थी और यहां तक कि ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए बनाए जाने वाले ‘सीएटी 3’ (श्रेणी 3 के रनवे जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति में विमानों के उतरने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं) रनवे से भी ऐसे दिनों में विमानों की लैंडिंग और टेक-ऑफ असंभव नहीं तो मुश्किल हो जाती है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके कारण कई घटनाएं हुईं और इसी की वजह से विमान को हवाई अड्डे पर लाया गया और फिर इसे पार्किंग स्टैंड में ले जाने के बजाय पार्किंग बे में भेज दिया गया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता।’’

विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस और डीजीसीए ने बुधवार को इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल), एअर इंडिया और स्पाइसजेट पर कुल 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर इंडिगो के यात्रियों के खाना खाने का वीडियो वायरल हो गया था।

अलग अलग आदेशों के मुताबिक, घटना को लेकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने एयरलाइन पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इसके अलावा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की कार्यसूची तालिका का पालन करने में विफल रहने के आरोप में एअर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह रनवे पर खाना खाने जैसी घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों के अधिकारों के चार्टर पर दोबारा विचार करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एयरलाइनों को निर्देश दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि उड़ान में तीन घंटे से अधिक की देरी होगी तो उसे रद्द माना जाए।

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए आप छह घंटे और आठ घंटे की देरी के संबंध में जिस सवाल के बारे में बात कर रहे हैं वह अब अतीत की बात हो जानी चाहिए क्योंकि इसकी निगरानी की जा रही है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों को उड़ानें रद्द होने, उड़ानों में देरी और अन्य के बारे में सूचित करने संबंधी एसओपी की डीजीसीए द्वारा प्रतिदिन दो-तीन बार निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए अगर उन नियमों का कोई उल्लंघन होता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफटीडीएल) के संबंध में ऐसा ही हुआ था जहां कोहरे के मौसम में दो एयरलाइनों ने एफटीडीएल नियमों का उल्लंघन किया था और उन पर बुधवार को जुर्माना भी लगाया गया था।

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