भतीजी की हत्या में चाचा-चाची को दस वर्ष का कठोर कारावास

राष्ट्रीय जजमेंट हमीरपुर।

रिपोर्ट

जरिया थानाक्षेत्र के करौंदी गांव में पांच साल पूर्व जमीन के लालच में चौदह वर्षीय भतीजी की हत्या के आरोपी चाचा-चाची को जनपद न्यायाधीश डॉ.अनुपम गोयल ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया है जिसमें आधी धनराशि मृतका के भाई को देने के आदेश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के करौदी निवासी महेंद्र पुत्र स्व.किशोरीलाल ने 11 जुलाई 2017 को जरिया थाने में तहरीर देकर बताया कि पिता की मौत के बाद वह बहन अंगूरी (14) को चाचा ऊदल व चाची मुन्नी के पास छोड़कर दिल्ली मजदूरी करने चला गया था। इसके बाद चाचा-चाची उसकी बहन का उत्पीड़न करते रहे। इसके बाद 8 जुलाई 17 को जमीन के लालच में उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने ऊदल व इनकी पत्नी मुन्नी, पुत्र सुशील व दीपू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद चाचा-चाची के खिलाफ धारा 306 में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
गुरुवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश डॉ.अनुपम गोयल ने मेडिकल रिपोर्ट व वादी के बयान के आधार पर आरोपित ऊदल व उसकी पत्नी मुन्नी को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा व एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।

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