45 रुपये की चोरी के मामले में 24 साल तक चला मुकदमा, हुई चार दिन की सजा

RJ NEWS

 संवाददाता

मैनपुरी- इटावा के रहने वाले एक बुजुर्ग ने 45 रुपये चुराने के मामले में 24 साल तक मुकदमा लड़ा. मैनपुरी के सीजेएम कोर्ट में चले मुकदमे में बुजुर्ग द्वारा अपराध स्वीकार करने पर सोमवार को उसे चार दिन की सजा सुनाई गई. सीजेएम ने सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेज दिया. चार दिन की सजा पूरी होने पर उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा.

इटावा के मोहल्ला भूरा के रहने वाले मन्नान के खिलाफ 17 अप्रैल 1998 को वीरेंद्र बाथम निवासी मोहल्ला छपट्टी थाना कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में मन्नान पर पुरानी तहसील के पास लैनगंज में वीरेंद्र की जेब से 45 रुपये चुराने की बात कही गई.

मैनपुरी में 45 रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने मन्नान के पास से चोरी के 45 रुपये बरामद किए. 18 अप्रैल को पुलिस ने मन्नान को जेल भेज दिया. जेल में दो महीने 21 दिन तक रहने के बाद मन्नान की जिला जज की अदालत से जमानत मंजूर हो गई. पुलिस ने जांच करने के बाद मन्नान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी. चोरी के मुकदमे की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई. सीजेएम कोर्ट से मन्नान के पहले सम्मन बाद में वारंट भेजे गए.

जानकारी नहीं होने के चलते मन्नान कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ. उसके कुर्की और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए. जानकारी होने पर मन्नान कोर्ट में पहुंचा. उसने अपने अधिवक्ता बीएच हाशमी के माध्यम से वारंट वापस लेने का प्रार्थनापत्र 27 सितंबर को दिया. सीजेएम भूलेराम ने उसको जेल भेज दिया. 28 सितंबर को मन्नान ने अपना अपराध स्वीकार करने का प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया. सीजेएम ने उसको चार दिन की सजा सुनाकर जेल भेज दिया.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More