इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या विवादित परिसर में नमाज पढ़ने की याचिका की खारिज

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लखनऊ| इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को अयोध्या के विवादित परिसर में नमाज पढ़ने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया गया है।
साथ ही अल रहमान ट्रस्ट पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। जुर्माना के राशि अदा न कर पाने में कोर्ट ने अयोध्या जिले के डीएम को सख्ती के साथ राशि वसूलने का निर्देश दिया है।
अयोध्या में कारसेवकों ने 6 दिसंबर, 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 7 जनवरी, 1993 को अध्यादेश लाकर अयोध्या में 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया था।
इसके तहत विवादित जमीन का 120×80 फिट हिस्सा भी अधिग्रहित कर लिया गया था, जिसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि परिसर कहा जाता है।
इसके खिलाफ रायबरेली में 2007 में रजिस्टर्ड अल रहमान ट्रस्ट ने विवादित परिसर में नमाज पढ़ने के लिए याचिका दाखिल की थी।
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याचिका में मस्जिद पक्ष को मिली जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए इजाजत मांगी गई थी। कोर्ट ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता के लिए उठाया गया कदम करार दिया।

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न केवल याचिका खारिज की, बल्कि 5 लाख का ट्रस्ट पर जुर्माना भी ठोंका है।

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