जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश, वाहन स्वामियो को दी चेतावनी

स्कूली अनफिट वाहनों के खिलाफ होगी एफआईआर, सुरक्षा की दृष्टि से शत-प्रतिशत वाहनों का हो पंजीकरण

लखनऊ। राजधानी के जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने आज स्कूली वाहनों की फिटनेस वैधता के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आरटीओ, एआरटीओ व स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी। बैठक में ज़िलाधिकारी ने कहा कि माह जुलाई में सत्र आरम्भ हो चुके है। स्कूली वाहनों के उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के अध्याय नौ-क ”विद्यालीय यानों हेतु विषेष उपबन्ध” में निर्धारित मानकों के अनुरूप स्कूली वाहनों को फिट रखें। ऐसे विद्यालयों के स्कूली वाहनों का जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। उन स्कूलों की मान्यता जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमों का पालन करते हुए उनकी मान्यता रद्द करेंगे। उन्होंने स्कूली वाहनों को तीन दिन के अन्दर पंजीकरण कराने के निर्देश दिये है।
जिलाधिकारी ने तक निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के समस्त स्कूल कालेजों के प्राधानाचार्यो प्रबन्धको स्कूल वाहन स्वामियों के खिलाफ जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिन विद्यालयों के स्कूली वाहनों के फिटनेस नही पायी गयी उनके खिलाफ धारा-302, धारा-307 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यवाही सुरक्षा की दृष्टि से की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा के दृष्टि से स्कूली वाहनों की फिटनेस शत-प्रतिशत हो, फिटनेस लेना स्कूल मालिको प्रधानाचार्यो का दायित्व है। उन्होंने बताया कि जयपुरिया के स्कूल वाहन बैगर पंजीकरण के चलाये जा रहे थे। जिस कारण उस पर एफआईआर की कार्यवाही की गयी, इसी तरह जे डी  गोयनका स्कूल की बस को पंजीकरण न होने के कारण सीज किया गया व एफआईआर दर्ज की गयी।
ज़िलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन अनफिट स्कूली वाहनों पर सख्त कार्यवाही करेगा इस कारण सभी स्कूल अपनी वाहनों के फिटनेस का रजिस्ट्रेशन तीन दिन के अन्दर कराये
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, परियोजना निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सम्बन्धित अधिकारी समस्त स्कूल कालेजो के प्राधानाचार्यो प्रबन्धको स्कूल वाहन स्वामियों आदि उपस्थित रहे।

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