भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की, रेप मामले में जमानत अर्जी खारिज

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लखनऊ। उन्नाव जेल में बंद रेेेप आरोपी भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमीनत अर्जी खारिज हो गई। यह आदेश सीबीआई के विशेष जज वत्सल श्रीवास्तव ने दिया।
बीते एक दिसंबर को सीबीआई की इसी अदालत में विधायक की सहयोगी व आरोपी शशि की भी जमानत अर्जी खारिज हुई थी।
विधायक सेंगर पर आरोप है कि, चार जून, 2017 को उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म किया। पीड़िता को वहां विधायक की सहयोगी शशि लेकर गई थी।
14 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
इसके अगले दिन उनकी महिला सहयोगी शशि सिंह को भी गिरफ्तार कर जेला भेजा गया। 12 अप्रैल, 2018 को सीबीआई ने इस मामले की एफआर दर्ज कर विवेचना शुरु की थी।
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सीबीआई ने सेंगर व शशि को आईपीसी की धारा 120बी सपठित धारा 363, 366, 376(1) व 506 के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत भी आरोपी बनाया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में कुल 49 गवाह व 40 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं।

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