लखनऊ : ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना पड़ सकता है महंगा, शहर के 132 चौराहों पर ऑनलाइन चालान का सिस्टम आज से लागू

अगर आप राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। आज यानी एक जुलाई से ही शहर के 132 चौराहों पर ऑनलाइन चालान का सिस्टम लागू हो गया है। मतलब, अब इन चौराहों पर अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो चालान सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।

इन चौराहों पर मॉनिटरिंग करने के लिए 700 हाईटेक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये ऑटोमेटिक आपकी फोटो खींच लेगा, फिर ट्रैफिक पुलिस आपके पते पर चालान भेजेगी। इसे NIC से जुड़ा ITMS सर्वर गाड़ी नंबर के आधार पर चालान करेगा। इसका मैसेज भी तत्काल गाड़ी के मालिक के उस मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएगा जो RTO में रजिस्टर होगा। इसमें चालान होने की वजह, समय व चालान की राशि का ब्यौरा फोटो के साथ होगा।

नियम तोड़ने पर यह लगेगा जुर्माना

हेलमेट न पहनने पर 1000
सीट बेल्ट न लगाने पर 1000
गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात पर 5000
खतरनाक ड्राइविंग पर 5,000
इंश्योरेंस न होने पर 2,000
52 चौराहों पर पहले से व्यवस्था
यह सिस्टम नया नहीं है। अभी तक शहर के 52 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें 80 चौराहों को शामिल किया गया है। शहर के छोटे बड़े 511 चौराहें है। एसीपी यातायात सैफुद्दीन बेग के मुताबिक अब शहर के यातायात का संचालन ITMS के माध्यम से किया जाएगा। शहर के सभी प्रमुख चौराहों के साथ ही मुख्य बाजारों में यातायात कर्मी फोटो खींच कर चालान करेंगे। चालान से बचने के लिए लोगों को यातायात नियम पालन करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जागरूक भी किया जाएगा।

वाहन नंबर का डाटा न होने से रुका था काम

एनआईसी से कई छोटे शहरों के वाहनों का डाटा न मिल पाने से चालान प्रक्रिया में दिक्कत आ रही थी। इसके लिए कई बार यातायात विभाग ने संबंधित आधिकारियों को पत्र लिखे थे। मुख्यमंत्री के हर शहर में आईटीएमएस लागू करने के आदेश आते ही एनआईसी से सभी वाहनों का डाटा उपलब्ध हो गया। इससे आनलाइन चालान की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो जाएगी।

इन नियमों को तोड़ने वालों पर विशेष निगरानी

ट्रैफिक रूकने के समय जेबरा लाइन के बाहर अगर गाड़ी रही तो होगा चालान।
दो पहिया पर दोनों सवारियों (चार वर्ष से ऊपर) के हेलमेट व तीसरी सवारी।
निर्धारित गति सीमा से तेज चलाने वाले वाहन चालक
चार पहिया वाहन में शीट बेल्ट।
वाहन चलाते वक्त नशा व मोबाइल का प्रयोग करने वाले।
नाबालिग के हाथ में वाहन।
एकल दिशा व रॉग साइड में चलने वाले।
इनकी भी जेब खाली होगी
दोपहिया सवार को स्टंट करते हुए पकड़े जाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
ध्वनि, वायु प्रदूषण, कारों पर डार्क फिल्म आदि मसलों पर दस हजार रुपये की पेनाल्टी भुगतनी पड़ेगी।
नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सालभर के लिए गाड़ी का पंजीयन निरस्त होगा। किशोर का डीएल 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा।

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