वीकेंड लॉकडाउन पर मुख्यालय की सड़कों पर पसरा सन्नाटा
हमीरपुर। शुक्रवार रात आठ बजे से 59 घंटे का लॉक (कोरोना कर्फ्यू) शुरू हो गया। यह सोमवार को सुबह 7 बजे तक रहेगा। लॉक से पूर्व शुक्रवार को दिन में बाजार में अच्छी-खासी भीड़ रही। लोग अपनी जरूरत का सामान मुहैया करते दिखाई दिए। बाजार में आने वाले 80 फीसदी ग्राहक मास्क लगाए रहे। उधर, बाजार में कोरोना से बचाव के लिए दुकानदार भी मास्क लगाए रहे। हालांकि, सामाजिक दूरी का पालन कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया।
कोरोना कर्फ्यू शुरू होते ही मुख्यालय की सड़कों पर भारी पुलिस बल और प्रशासन के अफसरों की गाड़ियों के हूटर बजने लगे। डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य किसी को कर्फ्यू अवधि में आवागमन की अनुमति नहीं होगी। मुख्यालय की सड़को पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया।शहर से लेकर गांव तक हर कोने में मास्क अनिवार्य होगा। अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 और दूसरी बार 10,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। उधर, 59 घंटे के कर्फ्यू के मद्देनजर शुक्रवार को दिन में बाजार खासे गुलजार रहे। लोगों ने मास्क लगाकर बाजार में अपनी जरूरत का सामान खरीदा। सबसे ज्यादा भीड़ दवा की दुकानों और राशन की दुकानों में देखने को मिली। हालांकि, यहां सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। दुकानों के बाहर गोले भी नहीं बनाए गए।
दुकानदाराें की रही चांदी
59 घंटे के कोरोना कर्फ्यू शुरू होने से दुकानदारों की खासी चांदी रही। पान-गुटका दुकानदारों के यहां तो माल ही नहीं बचा। रोजेदारों ने भी दो दिन का सहरी और इफ्तार का सामान जुटाया। दुकानदारों ने भी आपदा को अवसर में बदलते हुए जमकर कारोबार किया। इस बार पहले से निर्धारित अवधि होने से लोगों के चेहरों में संतोष भी दिखाई दिया। हालांकि, मास्क न लगाने पर जुर्माने का खौफ भी दिखाई दिया।
रोडवेज में 50 फीसदी यात्रियों को ही अनुमति
मुख्यालय के बसस्टेण्ड पर प्रवसीय मजदूरों का दांता दिखाई पड़ा।डीएम ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने कहा कि कर्फ्यू अवधि में सभी धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाए।लोगों को इसके लिए प्रेरित भी किया जाए। रोडवेज बसों में 50 फीसदी यात्रियों के चलने की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में भी बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे। परीक्षार्थियों या अभ्यर्थी अपने आईडी कार्ड और प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया पास/कार्ड के आधार पर कर्फ्यू में निकल सकेंगे।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
59 घंटे के लॉक/कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीएम व एस पी ने सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया कि वह अपने क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन कराएं।
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