यूपी में पंचायत चुनावों के आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बलिया जिला प्रशासन ने दूसरी सूची कर दी जारी

आर जे न्यूज़-

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक और वर्ष 2015 को आधार मानते हुए आरक्षण की सूची जारी करने के आदेश के बाद शुक्रवार की देर रात बलिया जिला प्रशासन ने दूसरी सूची जारी कर दी। हालांकि अभी इसे ब्लॉक मुख्यालयों या जिले में कहीं भी अभी चस्पा नहीं किया गया है। उम्मीद है कि शनिवार शाम तक सूची ब्लॉक मुख्यालयों और जिला पंचायत में चस्पा कर दी जाएगी। जिला पंचायत के कुल 58 पदों के सापेक्ष 37 वार्डों को अलग-अलग वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख के कुल पदों 17 के सापेक्ष 11 पदों को अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। जिला पंचायत के कुल 58 पद हैं। इसमें एसटी महिला एक, एससी महिला तीन, पिछड़ी जाति महिला पांच, महिला सामान्य 11, एसटी एक, अनुसूचित जाति छह, पिछड़ी जाति के लिए 10, सामान्य 21 हैं। इसी तरह जिले में कुल 17 ब्लॉक प्रमुख पद हैं। एसटी महिला एक, एससी महिला एक, पिछड़ी जाति महिला दो, सामान्य महिला दो, एससी दो, पिछड़ी जाति तीन, सामान्य छह हैं।

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