आचार संहिता उल्लंघन का मामला, कैबिनेट मंत्री डॉ0 हरक सिंह रावत को 3 माह का कारावास व एक हजार का जुर्माना

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देहरादून। उत्तराखंड के वन मंत्री डॉ0 हरक सिंह रावत को 2012 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में तीन माह का साधारण कारावास व एक हजार केे जुर्माने की सजा सुनाई गई।बताते चलें कि रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय में वर्ष 2012 के विधनसभा चुनावों के दौरान का यह पूरा प्रकरण था। 2012 में विधानसभा का चुनाव डॉ0 हरक सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से लड़ा था और वह विजयी हुए थे।

उक्त चुनाव के दौरान डा0 हरक सिंह रावत व उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की गई जिसके बाद उनके खिलाफ आचार सहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। पिछले 8 वर्षों से यह मामला रुद्रप्रयाग न्यायालय में चल रहा था जिसमें कई बार उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। वहीं इस बात का अंदेशा पहले से ही लगाया जा रहा था कि उनका आचार संहिता मामले में बच पाना मुश्किल है।

अब जब न्यायालय का फैसला आया तो उन्हें तीन माह का साधारण कारावास और एक हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।न्यायालय ने उन्हें अपीलीय अवधि तक विचारणीय कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को जमानत दे दी है।

 

ऐजाज हुसैन
ब्यूरो उत्तराखंड

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