जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा लाॅकडाउन के निर्देशों का पालन न करने बलों पर कार्यवाही
थाना प्रभारी मदनमहल नीरज वर्मा ने बताया कि दिनांक 13-07-2020 की दोपहर लगभग 1-45 बजे अखिलेश ठाकुर निवासी झण्डा चैक रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पटवारी हलका नम्बर 9 में पदस्थ है, कोरोना संक्रमण के कारण जिला दण्डाधिकारी जबलपुर द्वारा लाॅकडाउन का आदेश करते हुये सभी तरह के आयोजन बिना अनुमति के प्रतिबंधित किये गये हैं, एवं अनुमति प्राप्त करने पर निश्चित संख्या में एवं कोविड -19 संक्रमण से बचाव सम्बंधी सावधानियों का पालन करने के आदेश पारित किये गये हैं ।
दिनांक 30-06-2020 को नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची द्वारा अपने बेटे की शादी की रिशेप्शन पार्टी गुलजार होटल में आयोजित की गयी, पार्टी के आयोजन के सम्बंध में राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई एवं न ही लाॅक डाउन के निर्देशों का पालन किया गया, पार्टी में काफी संख्या मेें लोग एकत्रित हुये तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित हुये,
जांच पर नगर निगम उपायुक्त राकेश अयाची एवं होटल मालिक संजय उर्फ नीटू भाटिया द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं आपदा प्रबंधन की अनदेखी की जाने से अत्याधिक संख्या मे लोगों का संक्रमित होना पाया जाने पर प्रकरण में धारा 269, 270 भा.द.वि. एवं आपदा प्रबंधन की धारा 51 तथा महामारी अधिनियम की धारा 3 बढाई गयी।
धार्मिक आयेाजन कर प्रसाद वितरण एवं अखाड़ा निकालने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबधंन एक्ट एवं महामारी अधिनियम, तथा भारतीय दण्ड विधान के तहत की गयी कार्यवाही
थाना प्रभारी ओमती ने बताया कि भरतीपुर शिव चरण उस्ताद अखाड़ा मंे रतन सोनकर , मुकेश कटारिया, ऋषि सोनकर, राहुल सोनकर, संतोष सोनकर, ऋषि सोनकर, आशीष सोनकर, विकास सोनकर , सुमिल सोनकर साहिल सोनकर, सोनू सोनकर, शैंकी सोनकर , गुड्डा सोनकर, शनि अरोरा, पंकज, बालकिशन उर्फ सोनू सोनकर (मुख्य अतिथि)
तथा अन्य लोग एकत्रित होकर बिना मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये बिना कोरोना महामारी के फैलने की सम्भावना जानते हुये एक साथ 12-45 बजे धार्मिक आयोजन कर प्रसाद वितरण कर रहे हैं धार्मिक आयोजन में एकत्रित होकर अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त सभी के विरूद्ध धारा 188, 269, 271 भादवि एवं 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा धारा 3 महामारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।
इसी प्रकार आज दिंनांक 25-07-2020 की दोपहर विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि भरतीपुर छोटी खेरमाई मंदिर से दीपू सोनकर, चैनु सोनकर, सोनम सोनकर, तन्नू सोनकर, अनीश सोनकर, आकाश सोनकर, लकी सोनकर, अन्य लोगों केा एकत्रित कर अखाड़ा जुलूस 12-30 बजे निकाल रहे हैं महामारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुये अखाड़ा जुलूस निकालकर अपराध घटित करना पाये जाने से उपरोक्त के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।