शराब तस्कर के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति हुयी जप्त

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बलिया पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.07.2020 को अवैध शराब का कार्य करने वाले कुख्यात शराब तस्कर कमलेश कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी टेकार वजीरापुर थाना कोतवाली एवं नया वर्तमान पता भगवानपुर थाना फेफना जनपद बलिया की अपराध से अर्जित सम्पत्ति (01 स्कॉर्पियो तथा 01 जाइलो गाड़ी तथा दो मंजिला मकान रकवा 0.0190 हेक्टेयर कुल अनुमानित सम्पत्ति 85 लाख रुपये) कुर्क की गयी।
उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली अंतर्गत टेकार वजीरापुर निवासी कमलेश कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव काफी दिनों से अवैध शराब की तस्करी में लिप्त था। इसकी गतिविधियां वर्ष 2016 में प्रथम बार प्रकाश में आया । तब से लेकर अनवरत यह अवैध शराब तस्करी का कार्य करता रहा। जिसके विरद्ध जनपद के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया के निर्देशन में इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही थाना कोतवाली द्वारा की गयी। जिसकी विवेचना थाना प्रभारी दुबहड़ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि इसने अपने अवैध कार्यों के बदौलत काफी अवैध संपत्तियां बना ली हैं
और इनके पास कोई आय का वैध स्रोत नहीं था। इसी क्रम में थाना प्रभारी दुबहड़ की रिपोर्ट पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 10.07.2020 को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 14 (1) के अंतर्गत कमलेश कुमार यादव की 02 चार पहिया वाहन (स्कार्पियो व जाइलो) तथा मौजा भगवानपुर में रकवा 0.0190 हेक्टेयर में बने दो मंजिला भवन को कुर्क करने का आदेश पारित करते हुए उपजिलाधिकारी सदर मजिस्ट्रेट को प्रशासक (रिसीवर) नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 12.07.2020 को उपजिलाधिकारी सदर मजिस्ट्रेट,क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक दुबहर, प्रभारी निरीक्षक फेफना व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय महिला थानाध्यक्ष के उपस्थिति में उक्त भवन व वाहनों को कुर्क किया गया।
भगवान उपाध्याय-राष्ट्रीय जजमेंट-संवाददाता-बलिया

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