लॉक डाउन में शर्तों के साथ शराब की दुकानें खोलने के आदेश

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कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए मोदी सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है।
4 मई से बढ़ाकर लॉकडाउन को 17 मई तक दो हफ़्तों के लिए बढ़ा दिया गया है।
इस बीच सरकार ने शराब और बीड़ी सिगरेट की दुकानों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है।
शराब की दुकानों को खोलने में छूट दी गई है।
लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
सभी जोन में खुल सकेंगी शराब की दुकान
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लॉकडाउन के दौरान रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानों को खोला जा सकेगा।
हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्त रखी है।
रेड जोन के लिए विशेष शर्त रखी गई है।
पानी की दुकान भी खोलने की इजाजत दी गई है।
इन शर्तों के साथ ही खुलेंगी शराब की दुकान
शराब की दुकान खोलने की पहली शर्त है कि वह एकल दुकान होनी चाहिए।
यानीं जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर दुकान नहीं खुल सकती है।
दुकान खुलने पर दो गज की दूरी का पालन करना होगा।
5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे।

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