गुरुग्राम-दस से कम मजदूरों वाले निर्माण स्थल पर मंजूरी जरूरी नहीं।

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गुड़गांव. गुड़गांव में किफायती श्रेणी के आवासों के निर्माण को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। इसी के साथ दस से कम मजदूर वाले निर्माण स्थलों को भी प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है।
जिन निर्माण स्थलों पर 10 से कम संख्या में मजदूर कार्यरत हैं उनको किसी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्माण शुरु कर सकते हैं। निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है।
शर्त: लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए
हरियाणा सरकार के श्रम आयुक्त की ओर से जारी किए पत्र में कहा गया है कि नगर निगम क्षेत्र अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां दस या दस से कम मजदूरों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है उनको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
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प्रदेश सरकार के श्रम विभाग की ओर से सभी जिलों के उच्चाधिकारियों को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि छोटे और आवासीय निर्माण में इजाजत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन स्थानों पर स्थानीय मजदूरों से ही कार्य कराया जाना चाहिए, बाहर से मजदूरों को लाकर निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा इन निर्माण स्थलों पर किसी तरह के लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह के लॉकडाउन के निर्देशों को तोड़ा जा रहा है तो इसकी पुष्टि भी जिला प्रशासन के अधिकारी करेंगे।

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