हॉट स्पॉट वाले 15 जिलों के लिए डीजीपी के निर्देश

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लखनऊ। डीजीपी एचसी अवस्थी ने प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना वायरस के हॉट स्पॉट वाले स्थानों पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है-लॉक डाउन संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा एवं क्षेत्र में गहन पेट्रोलिंग थानों व 112 के वाहनों द्वारा 24 घंटे किया जाएगा। चिह्नित स्थानों में मजिस्ट्रेट के साथ संबंधित पुलिस अधिकारी बराबर भ्रमणशील रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेगा।

  • – शासकीय वाहनों पर लाउड स्पीकर लगातार सभी को कड़ाई से लॉक डाउन का पालन करने के निर्देश लगातार प्रसारित किए जाएंगे।
  • -क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से व्यापक छिड़काव एवं सैनिटाइजेशन किया जाएगा।
  • -चिह्नित स्थान पर मात्र पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं सफाईकर्मियों को ही प्रवेश करने दिया जाए।
  • -चिह्नित क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक तथा राशन की दुकानें बंद रहेंगी और इसमें पड़ने वाले मकानों का सत्यापन करते हुए सूची बनाई जाएगी।
  • -हॉट स्पॉट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों को छोड़कर सभी के पास निरस्त किए जाएंगे।‌
  • -हॉट स्पॉट क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखते हुए सेक्टर स्कीम को कड़ाई से लागू रखा जाए।
  • -हॉट स्पॉट क्षेत्र से यदि किसी को अस्पताल ले जाया जाना हो तो उसे एंबुलेंस या एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस से ही ले जाया जाएगा। किसी भी दशा में निजी वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
  • -हॉट स्पॉट क्षेत्र में यदि मीडियाकर्मी और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग रहते हैं तो उन्हें वहां से काम पर जाने की अनुमति होगी।

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