हाईकोर्ट : याचिका का निपटारा करते हुए राम रहीम को पैरोल देने से इंकार

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हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए राम रहीम को पैरोल देने से इंकार कर दिया।
राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने राम रहीम को तीन सप्ताह की पैरोल देने की याचिका दायर की थी।
 याचिका में हरजीत कौर ने बताया कि उसकी सास और राम रहीम की मां नसीब कौर गंभीर रूप से बीमार हैं।
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वे अपने बेटे के बिना इलाज करवाने से इनकार कर रही हैं।
हाईकोर्ट से सुनारिया जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को एक पत्र भेजा।
इसमें उन्हें पांच दिन के भीतर पैरोल देने के बारे में अपनी राय देने को कहा था।
इसके बाद जेल अधीक्षक सुनारिया ने सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी।
सिरसा स्वास्थ्य विभाग के चार डॉक्टरों की कमेटी ने राम रहीम की मां के स्वास्थ्य की जांच की।
कमेटी ने पाया कि राम रहीम की मां की हालत गंभीर नहीं है।
पुलिस अधीक्षक सिरसा ने अपनी रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए पैरोल देने से इनकार कर दिया।
सिरसा जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर जेल अधीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में पैरोल देने से इनकार कर दिया।
जेल अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अब हाईकोर्ट ने भी राम रहीम को पैरोल देने से इंकार कर दिया है।
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को दो साध्वियों के साथ
दुष्कर्म का दोषी करार दिया गया था।उसके बाद पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में भी उम्रकैद की सजा हुई है।

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