सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की जमानत याचिका की खारिज

0
नई दिल्ली। आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. आशाराम दुष्कर्म मामले में आरोपी हैं। उन्होंने कोर्ट से गुजरात के सूरत के रेप मामले में जमानत की अपील की थी।

आसाराम की

चूंकि इस मामले में 10 गवाह ऐसे हैं जिनके बयान दर्ज होने बाकी हैं. इसे देखते हुए कोर्ट ने जमानत की मांग को नामंजूर कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए. आसाराम ताउम्र जेल की सजा काट रहे हैं।
इससे पहले हाई कोर्ट ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने की याचिका 26 मार्च 2019 को खारिज कर दी थी. साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी भी ठुकरा दी थी।
उल्लेखनीय है कि आसाराम बलात्कार और हत्या के मामले में जेल में बंद है. राजस्थान के जोधपुर स्थित अपने आश्रम में वर्ष 2013 में 16 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में जोधपुर की अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया है और उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आसाराम ने साबरमती नदी के किनारे एक झोंपड़ी से शुरुआत की थी. आगे चलकर आसाराम ने देश और दुनियाभर में 400 से अधिक आश्रम बनाए. आसाराम ने चार दशक में 10,000 करोड़ रुपये का साम्राज्य खड़ा कर दिया था।
आसाराम और उसके चार अन्य सहआरोपियों के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत छह नवंबर 2013 को आरोपपत्र दायर किया था।
पीड़िता ने आसाराम पर उसे जोधपुर के नजदीक मनाई इलाके में आश्रम में बुलाने और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More