Delhi High Court में खुद वकील बने Kejriwal, जज को हटाने की मांग पर की जोरदार बहस

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने स्वयं अपना पक्ष रखा और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू भी उपस्थित थे। कर्जियेल ने अदालत में बोलना शुरू करते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश का सम्मान करता हूं और मैं अदालत का भी सम्मान करता हूं। पीठ ने जवाब दिया कि सम्मान पारस्परिक होता है और उन्हें मामले पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। केजरीवाल ने फिर कहा कि मैं यहां एक आरोपी की तरह खड़ा हूं, हालांकि निचली अदालत मुझे पहले ही बरी कर चुकी है।” पीठ ने उन्हें न्यायाधीश को मामले से हटाने की मांग के संबंध में विशेष रूप से अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
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केजरीवाल ने तर्क दिया कि 9 मार्च को उच्च न्यायालय ने सीबीआई की उस याचिका पर, जिसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि अदालत ने किसी भी प्रतिवादी की अनुपस्थिति में सीबीआई के पक्ष में आदेश पारित किया और कहा कि निचली अदालत के आदेश में प्रथम दृष्टया खामियां हैं। हालांकि, इस मामले में आरोपपत्र 40,000 से अधिक पृष्ठों का है। अदालत ने इसे पढ़े बिना ही अपना आदेश जारी कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कानून सीधा है। उनके अनुसार, मुद्दा यह नहीं है कि न्यायाधीश वास्तव में पक्षपाती है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वादी को निष्पक्षता के संबंध में उचित आशंका है। केजरीवाल ने कहा कि वे ऐसे दस कारण प्रस्तुत करेंगे जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ऐसी आशंका मौजूद है।

बहस के दौरान, केजरीवाल ने कई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का जिक्र किया जिनमें यह बताया गया है कि उचित आशंका क्या होती है। इससे पहले, पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका का कड़ा विरोध किया था। मेहता ने कहा था कि अदालत नाटकबाजी का मंच नहीं है और आरोपों को बेबुनियाद और अपमानजनक बताया था। उन्होंने यह भी बताया कि बरी किए गए सात अन्य आरोपियों ने भी इसी तरह न्यायाधीश को मामले से हटाने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा था कि अगर और भी याचिकाएं आती हैं, तो उन पर एक साथ विचार करके एक ही फैसला लिया जा सकता है।
ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किया जाना और उसके बाद हाई कोर्ट की कार्यवाही

27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आलोचना करते हुए कहा कि मामला न्यायिक जांच के लायक नहीं है और सबूत पूरी तरह से अविश्वसनीय पाए गए हैं। 9 मार्च को, न्यायमूर्ति शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश ने पाया कि आरोप तय करते समय निचली अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती हैं।

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