9 साल की बच्ची से कुकर्म के मामले में दिल्ली पुलिस की बड़ी जीत, चार्जशीट के 53 दिनों के भीतर दरिंदे को मिली उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली: दिल्ली के बाहरी जिले की निहाल विहार थाना पुलिस ने 9 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए मिसाल पेश की है। पुलिस ने महज 36 दिनों के भीतर जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने घटना के तीन महीने के भीतर ही आरोपी वीरभान (72 वर्ष) को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस की सक्रियता और पुख्ता गवाहों की बदौलत चार्जशीट दाखिल होने के मात्र 53 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा कर दोषी को सजा दिलवाई गई।

बाहरी जिले के डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर 2025 को निहाल विहार थाने में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक दुकानदार ने 9 साल की बच्ची के साथ ओरल पेनिट्रेटिव यौन हमला किया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की तो पता चला कि पीड़िता अपनी दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी। आरोपी दुकानदार वीरभान उसे दुकान के अंदर रेफ्रिजरेटर के पीछे ले गया और वहां उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

जांच के दौरान महिला सब-इंस्पेक्टर मनीषा ने निहाल विहार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर शीशपाल की देखरेख में वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और यह सुनिश्चित किया कि कोर्ट में गवाह समय पर उपस्थित हों। डीसीपी ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के साथ-साथ माननीय न्यायालय ने पीड़िता के लिए 13,50,000 रुपये के मुआवजे की भी मंजूरी दी है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दोषी वीरभान की उम्र 72 वर्ष है और वह किराने की छोटी दुकान चलाता था। इस पूरे मामले को सुलझाने और दोषी को रिकॉर्ड समय में सजा दिलवाने में डब्लू/एसआई मनीषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डीसीपी ने आगे बताया कि इस तरह की त्वरित सजा से समाज में कड़ा संदेश जाएगा कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में पुलिस और न्यायपालिका अत्यंत गंभीर है। फिलहाल दोषी को जेल भेज दिया गया है।

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