सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 43.11 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने जून 2022 में गाजियाबाद में हुए एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 35 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 43.11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है

पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार ने मृतक चंद किशोर के परिवार की ओर से दायर दावा याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। किशोर की कार 22 जून 2022 को एक ट्रक से टकरा गई थी। यह हादसा गाजियाबाद में विजय नगर चौराहे के पास उस समय हुआ था, जब ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया था।

पुलिस ने पाया था कि ट्रक पर अत्यधिक मात्रा में सामान लदा हुआ था। उसने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से घायल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

न्यायाधिकरण ने 20 जनवरी को पारित आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता यह साबित करने में सफल रहे हैं कि प्रतिवादी संख्या-1 (ट्रक चालक) के तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुए सड़क हादसे में मृतक चंद किशोर को घातक चोटें आईं और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।” उसने ट्रक के बीमाकर्ता को मृतक के परिवार को विभिन्न मदों के तहत 43.11 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More