द्वारका कोर्ट का बड़ा फैसला: मां-भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका जिला पुलिस ने पेशेवराना जांच के दम पर एक सनसनीखेज डबल मर्डर केस में बड़ी सफलता हासिल की है। अपनी सगी मां और भाई की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी सुनील अरोड़ा को द्वारका कोर्ट ने दोनों हत्याओं का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न होने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया।

द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया कि यह मामला 24 अप्रैल 2019 को बिंदापुर थाने में दर्ज किया गया था। 23 अप्रैल 2019 की शाम करीब 8:30 से 8:45 बजे के बीच राजा पुरी, उत्तम नगर की गली नंबर 5 में स्थित मकान नंबर ए-1/102-ए में वारदात हुई। एएसआई सुरेश और कांस्टेबल चरण सिंह गश्त पर थे, जब कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि एक व्यक्ति ने अपनी मां और भाई पर हमला किया है। मौके पर पहुंची पुलिस को लता उर्फ लथा अरोड़ा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी मिलीं, जबकि राजेंद्र अरोड़ा उर्फ राजू कुर्सी पर अर्धबेहोश हालत में थे। दोनों को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गवाहों ने कोर्ट में बयान दिया कि घायल राजेंद्र अरोड़ा खून से लथपथ भागकर बाहर आए और चीखते हुए बताया कि उनके बड़े भाई सुनील अरोड़ा ने उन पर और मां पर चाकू से कई वार किए हैं। गवाह जब घर के अंदर पहुंचे तो सुनील अरोड़ा हाथ में चाकू लिए खड़ा था और धमकी दे रहा था कि “ये उनके घर का मामला है, तुम लोग बीच में मत आओ”। डर के मारे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सका और सुनील ने राजेंद्र पर भी कई वार कर दिए।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक सबूतों को मजबूती से इकट्ठा किया गया। बिंदापुर थाने की टीम ने समय पर चार्जशीट दाखिल की। मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक वी.के. स्वामी ने की, जिन्होंने तेज गति से चले ट्रायल में राज्य की ओर से मजबूत दलीलें पेश कीं।

19 दिसंबर 2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी.के. जैन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने सुनील अरोड़ा के अपराध को “संभव संदेह से परे” साबित कर दिया है। अदालत ने दोनों हत्याओं के लिए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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