फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में दिया आश्वासन

राष्ट्रीय जजमेंट

प्रयागराजः यूपी सरकार फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद का अब और ध्वस्तीकरण नहीं कर करेगी. मस्जिद की ओर से अतिक्रमण की भूमि से अतिक्रमण पहले ही हटाया जा चुका है. राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी कोर्ट को दिए जाने के बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को राजस्व अधिनियम के तहत सीमांकन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा कि कानून में निर्धारित अवधि के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसी के साथ याचिका निस्तारित कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है.नूरी जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार मस्जिद को अवैध निर्माण बताकर ध्वस्त कर रही है, जबकि इसका निर्माण 1839 में हुआ था. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि राज्य की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को पहले ही हटा दिया गया है. अब ध्वस्तीकरण की जरूरत नहीं है.
कोर्ट ने राज्य सरकार के आश्वासन के बाद याचिका निस्तारित कर दी. कोर्ट ने कहा कि जब मस्जिद का आगे कोई ध्वस्तीकरण अपेक्षित नहीं है, तो याची के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सकती है. याची उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के तहत सीमांकन पैमाइस के लिए आवेदन करता है तो कानून में निर्धारित अवधि के भीतर सीमांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए.

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