राष्ट्रीय जजमेंट
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात पुलिस पर 17 वर्षीय एक लड़के का यौन उत्पीड़न करने और उसे हिरासत में यातना देने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को 15 सितंबर की तारीख तय की।
यह याचिका प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश की गई। इसमें शीर्ष अदालत की निगरानी में मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें गुजरात कैडर के पुलिस अधिकारी शामिल न हों।
Comments are closed.