जल्द चुकाएं, नहीं तो…किरण खेर को नोटिस, सरकारी आवास का 12.76 लाख रुपये बकाया

राष्ट्रीय जजमेंट

चंडीगढ़ प्रशासन ने पूर्व भाजपा सांसद किरण खेर को सेक्टर 7 में आवंटित सरकारी आवास के लिए लगभग 13 लाख रुपये की बकाया लाइसेंस फीस के लिए नोटिस जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार, सहायक नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन) किराया ने 24 जून, 2025 को खेर के सेक्टर 8-ए स्थित कोठी संख्या 65 स्थित आवास पर नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि यदि भुगतान में और देरी हुई तो कुल बकाया राशि पर 12% ब्याज लगाया जाएगा।प्रशासन ने भाजपा नेता से कुल 12,76,418 रुपये की मांग की है। यह बकाया राशि सेक्टर 7 स्थित सरकारी आवास टी-6/23 के लाइसेंस शुल्क (किराए) और जुर्माने से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि जुर्माने में 100% तक का जुर्माना और कुछ बकाया राशि पर 200% तक का जुर्माना भी शामिल है। इस घटनाक्रम ने पूर्व सांसद द्वारा लंबे समय तक आवास पर कब्ज़ा बनाए रखने और भुगतान न करने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक, खेर या उनके कार्यालय की ओर से नोटिस के संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नोटिस के अनुसार, जुलाई 2023 से 5 अक्टूबर 2024 तक लाइसेंस शुल्क 5,725 रुपये देय था, जबकि 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक आवासीय परिसर पर अनधिकृत कब्ज़ा करने पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जो 3.64 लाख रुपये था। 6 जनवरी से 12 अप्रैल (परिसर खाली करने की आधिकारिक तिथि) तक, 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, जो कुल मिलाकर 8.20 लाख रुपये होता है। सहायक नियंत्रक (वित्त एवं नियंत्रक) किराया कार्यालय ने अतिरिक्त ब्याज और विविध शुल्क भी जोड़ दिए, जिसमें 30 अप्रैल तक 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में 26,106 रुपये और 59,680 रुपये शामिल हैं।

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