30 बुलडोजर लेकर पहुंचे अधिकारी, भड़क उठे सीजेआई, कहा- विकास जरूरी, पर क्‍या रातोंरात…

राष्ट्रीय जजमेंट

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली में वन भूमि को साफ करने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल पर तीखी असहमति जताते हुए कहा कि रातोंरात किए गए ऐसे कार्यों को सतत विकास के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही पीठ का नेतृत्व कर रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने कार्यवाही के दौरान टिप्पणी की कि वे सतत विकास के पक्ष में तो हैं, लेकिन इस मामले में वनों की कटाई की प्रकृति और गति अस्वीकार्य है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं स्वयं सतत विकास का समर्थक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातोंरात 30 बुलडोजर लगा दें और सारा जंगल साफ कर दें।यह मामला तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (TSIIC) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विकास के लिए कांचा गाचीबोवली वन क्षेत्र में लगभग 400 एकड़ हरित क्षेत्र की कटाई से संबंधित है। कथित तौर पर एक लंबे सप्ताहांत में पेड़ों की तेज़ी से कटाई से व्यापक जन चिंता और न्यायिक हस्तक्षेप हुआ था। मामले में न्यायमित्र नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने न्यायालय को सूचित किया कि कुछ निजी हस्तक्षेपकर्ता राज्य सरकार के हलफनामे पर जवाब देना चाहते हैं। पीठ ने इन जवाबों के लिए समय देने पर सहमति व्यक्त की और मामले को 13 अगस्त को विस्तृत सुनवाई के लिए पुनः सूचीबद्ध कर दिया।इससे पहले हुई एक सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी, उन्हें अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी थी और यहाँ तक सुझाव दिया था कि अगर वे अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहे, तो दोषी अधिकारियों को उस स्थान पर बनी अस्थायी जेलों में रखा जा सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया था कि स्थल पर यथास्थिति बहाल करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य वन्यजीव वार्डन को वनों की कटाई से प्रभावित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा था। उसने राज्य सरकार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए समय भी दिया और जंगल को उसकी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

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