अब मुस्लिम महिलाएं भी होंगी पिता की संपत्ति में हकदार: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

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लखनऊ। वैसे तो विरासत में महिलाओं को मिलने वाली संपत्ति जैसा मुद्दा कभी भी महिलाओं के हक में नहीं रहा है। वहीं हिंदू महिलाओं के बाद अब मुस्लिम महिलाएं भी पिता की संपत्ति पर हक जमा सकेंगी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में दारुल उलूम फरंगी महल लखनऊ में एक अहम सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि मुस्लिम महिलाओं का पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा और उसे छीनने का हक किसी को नहीं होगा।
सेमिनार में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कई नामी लोग और बड़ी संख्या में वकीलों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार के मेजबान ईदगाह लखनऊ इमाम खालिद रशीद ने कहा कि
इस सेमिनार के जरिए निकाह और तलाक जैसे संबंधित कुछ गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की गई और साथ ही मुस्लिम महिलाओं को विरासत में मिलने वाली संपत्ति को लेकर लोगों को संबोधित किया गया।
इमाम खालिद रशीद ने कहा कि, इन मसलों को सुलझाने के लिए समय-समय पर देश के अलग-अलग कोने में सेमिनार और कांफ्रेंस आयोजित की जा रही हैं। इस सेमिनार में पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि निकाह के समय माता-पिता अपनी बेटियों को दहेज देने के बजाए
उन्हें संपत्ति में उनका अधिकार दें, क्योंकि दहेज से ज्यादा इसकी अहमियत है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये एक अच्छी पहल है, जिससे मुस्लिम महिलाओं के विकास में मदद मिलेगी।

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