दिल्ली की अदालत ने आप नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से किया इनकार

राष्ट्रीय जजमेंट

दिल्ली की एक अदालत ने मतदान केंद्र पर दुर्व्यवहार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने मंगलवार को कहा कि मतदान केंद्र पर सेलफोन ले जाना या वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना अपराध माना जाएगा, अगर इससे मतदान की गोपनीयता से समझौता होता है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, भारती ने 25 मई, 2024 को अपने सहयोगियों के साथ मतदान क्षेत्र में प्रवेश किया और मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करने के अलावा मतदान एजेंटों के सामान की तलाशी ली।इसने आरोप लगाया कि उन्हें हटाए जाने के बाद वे मतदान केंद्र पर वापस आ गए, जो कानून के तहत दंडनीय है। अदालत ने कहा, ‘‘अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किया गया वीडियो (आरोपी व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से रिकॉर्ड किया गया) मतदान केंद्र का नहीं बल्कि मतदान परिसर का है। वीडियो में कोई भी ईवीएम नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए, उपरोक्त वीडियो के आधार पर आरोपी व्यक्तियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।’’इसने कहा, ‘‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है। आरोप पत्र से कोई अन्य अपराध नहीं बनता है। तदनुसार, वर्तमान मामले में संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।

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