5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित, मेघालय स्थित उग्रवादी संगठन पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन

राष्ट्रीय जजमेंट

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (HNLC) को उसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों के साथ 16 नवंबर, 2024 से तत्काल प्रभाव से पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। गृह मंत्रालय ने 13 नवंबर की अपनी अधिसूचना में कहा कि एचएनएलसी और उसके गुट ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालते हैं, जिनमें अलगाव, जबरन वसूली और अन्य विद्रोही समूहों के साथ संबंध शामिल हैं।यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब एचएनएलसी पर हाल के वर्षों में विस्फोटक हमलों सहित 48 आपराधिक मामलों में शामिल होने का आरोप है। इससे पहले, मेघालय सरकार ने प्रतिबंध की सिफारिश की थी, जिसे गृह मंत्रालय ने 1967 के गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत लागू किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि समूह जबरन वसूली और धमकी देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ भी संबंध बनाए हुए है और नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक की अवधि के दौरान मेघालय में विस्फोट या विस्फोटक लगाने के कई मामलों सहित 48 आपराधिक मामलों में शामिल है।
अधिसूचना में कहा गया है कि एचएनएलसी अपने सभी गुटों, विंगों और मेघालय के प्रमुख संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने एचएनएलसी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित करने का फैसला किया।

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